सबसे पहले आपको इस योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करें
सबसे पहले आपको इस योजना के
ऑफिशियल वेबसाइट
पर जाना होगा जिसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करें
उसके बाद इस योजना के अंतर्गत उस वेबसाइट पर एक आवेदन फॉर्म मिलेगा वह पीडीएफ में होगा उसे आप डाउनलोड करें।
उसके बाद इस योजना के अंतर्गत उस वेबसाइट पर एक आवेदन फॉर्म मिलेगा वह पीडीएफ में होगा उसे आप डाउनलोड करें।
अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा
अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा
उसमें आपको सारी जानकारी सही-सही साफ-सुथरे अक्षर में देने की कोशिश करें
उसमें आपको सारी जानकारी सही-सही साफ-सुथरे अक्षर में देने की कोशिश करें
अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो इस फॉर्म को बैंक में जमा करवा दें जहां पर आप जिस बैंक के जिसे अकाउंट में लेन-देन का प्रक्रिया चलता हुआ
अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो इस फॉर्म को बैंक में जमा करवा दें जहां पर आप जिस बैंक के जिसे अकाउंट में लेन-देन का प्रक्रिया चलता हुआ
उसके बाद इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंसेंट लेटर और प्रीमियम राशि के ऑटो डेबिट कोई भी जमा करवाना होगा।
उसके बाद इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंसेंट लेटर और प्रीमियम राशि के ऑटो डेबिट कोई भी जमा करवाना होगा।
इसके बाद आपका आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी
इसके बाद आपका आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के टोल फ्री नंबर क्या है।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के टोल फ्री नंबर क्या है।
सभी योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर दिया जाता है जिससे नागरिक को कोई भी तरह का परेशानी हो तो वह इन नंबरों पर संपर्क करें।
सभी योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर दिया जाता है जिससे नागरिक को कोई भी तरह का परेशानी हो तो वह इन नंबरों पर संपर्क करें।
आप 18000801111/1800110001 इन नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आप 18000801111/1800110001 इन नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्लेम कैसे करें।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्लेम कैसे करें।
जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है उसकी मृत्यु के उपरांत उसके नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं।
इसके लिए नॉमिनी बैंक से संपर्क करेंगे।
जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है उसकी मृत्यु के उपरांत उसके नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी बैंक से संपर्क करेंगे।
नॉमिनी को फिर बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म मिलेगा। इसके साथ बैंक उन्हें डिस्चार्ज रसीद भी देगा।
नॉमिनी को फिर बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म मिलेगा। इसके साथ बैंक उन्हें डिस्चार्ज रसीद भी देगा।
फिर नॉमिनी उन दोनो के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, फोटो और कैंसल चेक को बैंक में जमा करेगा।
फिर नॉमिनी उन दोनो के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, फोटो और कैंसल चेक को बैंक में जमा करेगा।
अब बात करते है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्लेम कब कर सकते हैं
अब बात करते है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्लेम कब कर सकते हैं
इस योजना के अंतर्गत शुरुआती दौर में रजिस्टर्ड होने पर 45 दिनों तक क्लेम नही किए जा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत शुरुआती दौर में रजिस्टर्ड होने पर 45 दिनों तक क्लेम नही किए जा सकते हैं।
45 दिनों की समय सीमा पूर्ण होने पर ही क्लेम किया जा सकता है।
45 दिनों की समय सीमा पूर्ण होने पर ही क्लेम किया जा सकता है।
लेकिन अगर आवेदक किसी दुर्घटना में गुज़र जाता है तो पैसे मिल जाते है।
लेकिन अगर आवेदक किसी दुर्घटना में गुज़र जाता है तो पैसे मिल जाते है।