रेल मंत्रालय यह भी नया नियम लागू किया है अगर कोई भी यात्री गैस सिलेंडर ,किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ,पटाखे, तेजाब ,बदबूदार वस्तुएं गीली समान ,खाल ,तेल की कोई भी समान है तो नुकसान हो सकता है।
रेल मंत्रालय यह भी नया नियम लागू किया है अगर कोई भी यात्री गैस सिलेंडर ,किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ,पटाखे, तेजाब ,बदबूदार वस्तुएं गीली समान ,खाल ,तेल की कोई भी समान है तो नुकसान हो सकता है।